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मोगा मामला : उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोगा बस छेडछाड मामले के संदर्भ में उसे लिखे गये एक पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले में छेडछाड के बाद चलती बस से किशोरी को धक्का दे दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई. खुद को भेजे गये पत्र पर स्वत:संज्ञान लेते हुए […]

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोगा बस छेडछाड मामले के संदर्भ में उसे लिखे गये एक पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले में छेडछाड के बाद चलती बस से किशोरी को धक्का दे दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई. खुद को भेजे गये पत्र पर स्वत:संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उसे पीठ के समक्ष रखा जाए.

उच्च न्यायालय की सूची के अनुसार, पत्र सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और हरिन्दर सिंह सिधू की खंडपीठ के समक्ष लाया जाएगा. यह सुनवाई पंजाब राज्य अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ होगी. बस में बुधवार को किशोरी के साथ छेडछाड का प्रयास किया गया और विरोध करने पर उसे तथा उसकी मां को चलती बस से धकेल दिया गया.

पीडिता की मौत हो गई. यह बस ऑर्बिट एवियेशन्स की है और यह कंपनी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संबंधियों की है.

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