कहा कि केंद्र की भूमि अधिग्रहण अध्यादेश विकास के लिये जरूरी है. बताया कि देश में अब तक दशमलव पांच प्रतिशत ही भूमि का अधिग्रहण पूर्व की केंद्र सरकारों ने किया है. वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून में पांच वर्ष के अंदर भूमि पर उपयोग नहीं किया जाता है तो किसान पुन: वापस ले सकेंगे. लेकिन, यूपीए और वामपंथी संगठन के लोग किसानों में भ्रम पैदा कर रहे हैं.
भाजपा विधायक ने बिहार सरकार पर धान खरीद में लापरवाही और फसल क्षति पूर्ति में मुआवजा वितरण में देरी का आरोप लगाया. विधायक ने पुराने लेवी सिस्टम को पुन: शुरू करने की वकालत की.