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सारदा मामले की जांच में मुकुल रॉय से दोबारा पूछताछ की संभावना नहीं

कोलकाता: सारदा पोंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय से इस मामले में दोबारा पूछताछ किए जाने या उन्हें आरोपी के रुप में नामजद करने की संभावना नहीं है. सीबीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘‘न तो हम मुकुल रॉय […]

कोलकाता: सारदा पोंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय से इस मामले में दोबारा पूछताछ किए जाने या उन्हें आरोपी के रुप में नामजद करने की संभावना नहीं है.

सीबीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘‘न तो हम मुकुल रॉय के बारे में चिंतित हैं, न ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने या मामले में आरोपी के रुप में नामजद करने की हमारी कोई योजना ही है.’’इससे पहले, सीबीआई ने इस साल पहली बार 30 जनवरी को रॉय को पूछताछ के लिए बुलाया था.इसके साथ ही ये कयास लगने शुरु हो गए थे कि पश्चिम बंगाल सरकार के केबिनेट मंत्री मदन मित्र की तरह एजेंसी द्वारा रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.मदन मित्र फिलहाल हिरासत में हैं और जमानत का अनुरोध कर रहे हैं.मित्र की पहचान सारदा घोटाला मामले में ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ के रुप में की गई.
रॉय ने पूछताछ के बाद तब संवाददाताओं को बताया था कि जब भी उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, वह एजेंसी के अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे और उन्होंने सीबीआई से कहा कि ‘‘असल सच्चाई बाहर आनी चाहिए’’. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति रॉय को अखिल भारतीय महासचिव पद और अन्य पदों से हटा दिया गया था.लेकिन पार्टी में उनकी सदस्यता को बरकरार रखा गया.
अब तक, इस मामले में सीबीआई कई आरोपपत्र दायर कर चुकी है, जिनमें मित्र, सारदा के मालिक सुदीप्त सेन, तृणमूल के निलंबित राज्यसभा सांसद कुणाल घोष और अन्य लोगों पर अभियोग लगाया गया था.

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