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ट्रांसपोर्टर ने डीएफओ पर लगाया घूस मांगने का आरोप

रांची : रामगढ़ के वन प्रमंडल पदाधिकारी एके सिंह ने बांस लदी दो ट्रक को जब्त कर लिया है. ट्रक छोड़ने के लिए छह लाख रुपये घूस मांगने का आरोप ट्रांसपोर्टर ने लगाया है. ट्रांसपोर्टर के अधिवक्ता ने रामगढ़ के डीएफओ पर शपथ पत्र के माध्यम से मुव्वकिल को परेशान करने का आरोप लगाया है. […]

रांची : रामगढ़ के वन प्रमंडल पदाधिकारी एके सिंह ने बांस लदी दो ट्रक को जब्त कर लिया है. ट्रक छोड़ने के लिए छह लाख रुपये घूस मांगने का आरोप ट्रांसपोर्टर ने लगाया है. ट्रांसपोर्टर के अधिवक्ता ने रामगढ़ के डीएफओ पर शपथ पत्र के माध्यम से मुव्वकिल को परेशान करने का आरोप लगाया है.
बांस असम से लाया जा रहा था. बिहार और झारखंड के कई जिलों को पार करता हुए यह रामगढ़ पहुंचा था. मुंबई के सिद्धी विनायक लॉजिस्टक के अधिवक्ता अनिल टंडन ने कहा है कि एक साल से दोनों ट्रक वन विभाग के रामगढ़ स्थित कार्यालय में पड़े हैं. इसमें 3400 तथा 3000 पीस बांस हैं. वन विभाग ने कहा है कि परिवहनकर्ता ने भारतीय वन अधिनियम की धारा का उल्लंघन किया है. बांस लघु वन उपज है. इस पर उपरोक्त धारा नहीं लगती है.
बिहार और झारखंड के कई जिलों में जांच के दौरान इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है. इस मामले में असम के पीसीसीएफ कार्यालय ने भी स्पष्ट किया है कि बांस के परिवहन के लिए किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट परमिट या चालान की जरूरत नहीं पड़ती है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया है.
जब्ती सूची में बिना टीपी की गाड़ी की जिक्र
वाहन को जब्त करने वाले रेंजर विजय शंकर सिंह ने जब्ती सूची में वाहन की जांच के क्रम में परिवहन अनुज्ञा पत्र (ट्रांसपोर्ट परमिट) नहीं होने का जिक्र किया है. श्री सिंह ने जब्ती रिपोर्ट में लिखा है कि बिजुलिया चेक पोस्ट में वाहन पकड़ा गया था. चालक ने कागजात दिया है.
लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं था. बाद में चालक वहां से भाग गया. जब्ती सूची में जिक्र किया गया है यह गैर जमानतीय अपराध है.
मैं अभी बाहर हूं. इस संबंध में लौटने पर जवाब दे सकता हूं.
एके सिंह, डीएफओ, रामगढ़

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