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सहकारिता पदाधिकारी की जमानत पर हुई सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : सोनपुर प्रखंड स्थित धान क्रय केंद्र से लाखों रुपये मूल्य के धान का गबन कर लिये जाने के मामले के आरोपित क्रय केंद्र पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने गबन मामले में अभियुक्त बनाये गये क्रय केंद्र पदाधिकारी आफताब आलम की अग्रिम […]
छपरा (कोर्ट) : सोनपुर प्रखंड स्थित धान क्रय केंद्र से लाखों रुपये मूल्य के धान का गबन कर लिये जाने के मामले के आरोपित क्रय केंद्र पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने गबन मामले में अभियुक्त बनाये गये क्रय केंद्र पदाधिकारी आफताब आलम की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 934/15 पर सुनवाई करते हुए इस मामले से संबंधित केस डायरी को अपने न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया तथा अगली सुनवाई की तिथि आठ मई निर्धारित की है. विदित हो कि जिलाधिकारी के आदेश पर जिला प्रबंधक निर्मल कुमार राय ने नौ अप्रैल, 2015 को सहकारिता पदाधिकारी सह धान क्रय केंद्र पदाधिकारी आलम को अभियुक्त बनाते हुए सोनपुर थाना कांड संख्या 122/15 में भादवि की धारा 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आरोप में कहा गया था कि आलम के कार्यकाल के दौरान 8567.80 क्विंटल धान की खरीदगी की गयी. जब धान को चावल के लिए मिलों में भेजा जाने लगा, तो केंद्र में 8159.67 क्विंटल ही धान था. श्री राय ने आरोप में कहा है कि केंद्र से 406.53 क्विंटल धान का गबन हुआ, जिसका सरकारी मूल्य 1614.40 रुपये के दर से छह लाख 56 हजार 302 रुपये होता है, जिसका गबन कर लिया गया है.
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