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प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा की रकम निर्धारित

पंचायत राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में होगा मुआवजा का वितरणप्रतिनिधि, अररियाजिला कृषि कार्यालय फसल क्षति मुआवजा वितरण की तैयारी में जुटा है. प्रभावित किसानों की सूची बनायी जा रही है. कृषि विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 1994 दिनांक 27 अप्रैल के माध्यम से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा की रकम निर्धारित […]

पंचायत राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में होगा मुआवजा का वितरणप्रतिनिधि, अररियाजिला कृषि कार्यालय फसल क्षति मुआवजा वितरण की तैयारी में जुटा है. प्रभावित किसानों की सूची बनायी जा रही है. कृषि विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 1994 दिनांक 27 अप्रैल के माध्यम से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा की रकम निर्धारित कर दी गयी है. पत्र के मुताबिक 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति की स्थिति में असिंचित कृषि भूमि के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा निर्धारित किया गया है. सिंचित भूमि के लिए मुआवजा की रकम 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है. लंबी अवधि की फसल जैसे अरहर, आम, लीची के लिए मुआवजा की रकम 18,000 रुपये निर्धारित की गयी है. मालूम हो कि कृषि अनुदान की राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो राजस्व भू अभिलेख के मुताबिक जोत के वैध मालिक हंै. बटाइदार की स्थिति में भू मालिक व बटाईदार का लिखित एकरारनामा जरूरी होगा, जिसका सत्यापन हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक या सीओ से कराना अनिवार्य होगा. मुआवजा का वितरण पंचायत राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा. संबंधित पंचायत में अनुश्रवण समिति का गठन बीडीओ के माध्यम से किया जायेगा. समिति में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, मुखिया चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सचिव व राजस्व अधिकारी को शामिल किया जायेगा, ताकि वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.

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