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गैंगरेप व लूट मामले में सात को कारावास

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गैंगरेप व लूट के एक मामले में मंगलवार को सात दोषियों को क्रमश: सात एवं पांच साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ हीं सभी पर पांच-पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है. गैंगरेप मामले में जीतू राय एवं हंस लाल राय को […]

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गैंगरेप व लूट के एक मामले में मंगलवार को सात दोषियों को क्रमश: सात एवं पांच साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ हीं सभी पर पांच-पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है. गैंगरेप मामले में जीतू राय एवं हंस लाल राय को सात साल कारावास एवं लूट के मामले में दोनों के अलावा राजगीर राय, राम जन्म राय एवं जगदीश राय को पांच साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. सभी सजा पाये लोग परिहार थाना क्षेत्र के खोपरहिया गांव का रहनेवाला है. दोनों मामला एक हीं कांड से जुड़ा है. सर्व लाल राय ने 13 जून 2006 को परिहार थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें दो पर पुत्री से गैंगरेप करने का आरोप लगाया था. वहीं उसकी पत्नी जय मूर्ति देवी ने पांच लोगों पर केस सुलह नहीं करने पर घर में घुस कर मारपीट व लूटपाट करने का आरोप लगाया था. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार पाठक ने बहस किया.

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