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अपहरण के एक मामले में पप्पू यादव रिहा

पूर्णिया कोर्ट. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या द्वितीय ने अपहरण के एक 27 वर्ष पुराने मामले में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन व दो अन्य राजेश केशरी एवं मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. मामले में सूचक अरुण कुमार सिंह थे. अरुण कुमार सिंह 11 फरवरी 1987 को […]

पूर्णिया कोर्ट. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या द्वितीय ने अपहरण के एक 27 वर्ष पुराने मामले में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन व दो अन्य राजेश केशरी एवं मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. मामले में सूचक अरुण कुमार सिंह थे. अरुण कुमार सिंह 11 फरवरी 1987 को अग्रवाल मार्केट के समीप जीप बना रहे थे. इसी दौरान दो लोग पहुंचे और अरुण कुमार सिंह को कहा कि आपको मालिक बुला रहे हैं. इसके बाद अरुण कुमार सिंह जीप लेकर निकल गये, लेकिन रास्ते में रंगभूमि मैदान के समीप चार अन्य लोग पिस्तौल का भय दिखा कर गाड़ी पर चढ़ गये और सरसी की ओर ले जाने लगे. मामले में सत्रवाद संख्या 34/89 के तहत विचारण हुआ. मामले में प्राथमिकी केहाट थाने में 66/87 दर्ज हुई थी. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अनूप कुमार शरण ने बहस की. अंतत: मामले के तीनों व्यक्तियों को न्यायालय की ओर से रिहा किया गया.

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