बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ करने का मामलादरभंगा. शहर में करीब 14 साल पहले बिजली कार्यालय में कथित तौर पर तोड़-फोड़ की घटना को लेकर दायर एक मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और पांच अन्य को बरी कर दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रज किशोर सिन्हा ने मामले में आजाद और पांच अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. सरकारी वकील शैलेंद्र कुमार सिन्हा के मुताबिक, आजाद व संजय सरावगी सहित पांच अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 मई 2001 को टाउन थाने के मिर्जापुर इलाके में बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ करने और सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरभंगा शहर में बिजली कटौती के खिलाफ भाजपा सांसद और अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे थे. आजाद इस समय तीसरी बार दरभंगा लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि सरावगी इस समय दरभंगा विधानसभा सीट से विधायक हैं.
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भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और पांच अन्य बरी
बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ करने का मामलादरभंगा. शहर में करीब 14 साल पहले बिजली कार्यालय में कथित तौर पर तोड़-फोड़ की घटना को लेकर दायर एक मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और पांच अन्य को बरी कर दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रज किशोर सिन्हा ने मामले में आजाद और पांच […]
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