मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में पिछले दिनों बचाव पक्ष ने कहा था कि हादसे के वक्त उनका ड्राइवर टोयोटा लैंड कू्रजर चला रहा था. लेकिन ट्रायल अदालत में अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हादसे के वक्त सलमान ही कार चला रहे थे.
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ड्राइवर अशोक सिंह एक पिट्ठू और फर्जी गवाह था और उसने झूठी शपथ ली थी कि वह गाडी चला रहा था. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे के समक्ष लिखित अंतिम दलीलों में कहा, ‘गवाह ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने सलमान खान को ड्राइवर की सीट से नीचे उतरते हुए देखा था और किसी ने अभिनेता के पारिवारिक ड्राइवर अशोक सिंह को ड्राइवर की सीट पर नहीं देखा था.’
अभियोजन का कहना है कि तीन लोग – सलमान खान, उनके पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल और गायक मित्र कमाल खान – उस कार में सवार थे जिसने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा इलाके में एक बेकरी की दुकान में टक्कर मार दी थी जिससे बाहर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हो गए.
बहरहाल, सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने पहले दलील दी थी कि एसयूवी में चार लोग सवार थे. इस बाबत उन्होंने तीन गवाहों – एक जख्मी पीडित, घटना से पहले सलमान अपने दोस्त के साथ जिस रेन बार में गए थे उसके मैनेजर और बेकरी से सटी एक डेयरी के मालिक – के बयान का हवाला दिया था.
अभियोजक घरत ने पूछा,’ जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने गवाहों से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि क्या अशोक सिंह कार में बैठा चौथा शख्स था ?’ घरत ने आगे कहा, ‘सिंह झूठ बोलने वाला शख्स है और मैं विनती करता हूं कि गलत गवाही देने के लिए उस पर कार्रवाई की जाए. वह एक पिट्ठू और फर्जी गवाह है.’
अभियोजक ने यह भी कहा कि घटना के समय सलमान नशे में थे और उनकी खून की जांच से पता चला है कि उनके शरीर से लिए गए प्रति 100 मिली लीटर नमूने में 62 मिली ग्राम एल्कोहल था. सलमान के वकील 15 अप्रैल को बहस जारी रखेंगे.