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अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट अनिवार्य
नगर निगम का निर्णय : शहर में अपार्टमेंट बनाना है, तो.. रांची : राजधानी में अपार्टमेंट बनाने के लिए अब बिल्डर व भू स्वामी के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना होगा. जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक नगर निगम नक्शे को स्वीकृत नहीं करेगा. निगम ने यह कदम बिल्डर व भू […]
नगर निगम का निर्णय : शहर में अपार्टमेंट बनाना है, तो..
रांची : राजधानी में अपार्टमेंट बनाने के लिए अब बिल्डर व भू स्वामी के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना होगा. जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक नगर निगम नक्शे को स्वीकृत नहीं करेगा. निगम ने यह कदम बिल्डर व भू स्वामी के बीच अपार्टमेंट निर्माण के दौरान होनेवाले विवाद को देखते हुए उठाया है.
डेवलपमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से बिल्डरों के द्वारा किये जा रहे गलत कार्यो पर भी लगाम लगेगी. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
कार्यपालक दंडाधिकारी की ओर से जारी शपथ पत्र देना होगा : नगर आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत अब कोई भू-स्वामी अगर अपनी जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण करना चाहता है, तो उसे कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र निगम में जमा करना होगा. शपथ पत्र में यह लिखा होगा कि वह खुद इस अपार्टमेंट का निर्माण कर रहा है और भविष्य में वह किसी बिल्डर से साङोदारी नहीं करेगा. अगर वह निगम को बिना सूचना दिये किसी बिल्डर से इसके निर्माण में मदद लेगा, तो उसके नक्शे को स्वत: ही रद्द कर दिया जाये.
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