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बीएओ पर दर्ज हुई गबन की प्राथमिकी
वारिसनगर. प्रखंड कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्र य केंद्र प्रभारी देवेंद्र पांडेय पर धान व गेहूं अधिप्राप्ति में 3,64,249.55 रुपये गबन करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के जिला प्रबंधक देवचन्द्र मिश्र के आवेदन पर प्राथमिकी थाने में दर्ज की गयी है. इसमें […]
वारिसनगर. प्रखंड कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्र य केंद्र प्रभारी देवेंद्र पांडेय पर धान व गेहूं अधिप्राप्ति में 3,64,249.55 रुपये गबन करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के जिला प्रबंधक देवचन्द्र मिश्र के आवेदन पर प्राथमिकी थाने में दर्ज की गयी है.
इसमें उनका बताना है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा 10 दिसंबर 2011 के आदेश संख्या 1738 में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान अधिप्राप्ति के लिए श्री पाण्डेय को वारिसनगर के क्र य प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. उक्त अवधि में श्री पाण्डेय के द्वारा कुल 1948.80 क्विंटल धान क्र य किया गया था. जिसके विरुद्ध उनके द्वारा 1830.40 क्विंटल धान भंडार निर्गमादेश के आधार पर विभिन्न मिलों को निर्गत किया गया था. शेष 118.40 क्विंटल धान मिलों उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसका 67 प्रतिशत की दर से 79.32800 क्विंटल सीएमआर (चावल) होता है.
जिसका 1903.13 रुपये की दर से 150971.00 रुपये होता है. इस संबंध में राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर द्वारा 1 अगस्त 2013 के पत्रंक 2820 के द्वारा राशि जमा करने के आदेश पर भी राशि जमा नहीं करने के कारण जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहां नीलामपत्र वाद दायर किया गया. जिसका वाद संख्या – 02/13-14 है.
साथ ही जिला पदाधिकारी के द्वारा 3 अप्रैल 2012 के आदेश संख्या 609 में भी श्री पाण्डेय को रब्बी विपणन मौसम 2012-13 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए वारिसनगर के क्र य केंद्र प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. जिसके विरुद्ध 3381.44 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम के डीपो एवं बेस गोदाम बाजार समिति, वारिसनगर में उपलब्ध कराया गया. शेष 149.56 क्विंटल गेहूं उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया. जिसका मूल्य 2,13,278.55 रुपये होता है. इस संबंध में राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के 16 फरवरी 2013 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहां नीलामपत्र वाद दायर किया गया. जिसका वाद संख्या – 10/13-14 है.
इस प्रकार रब्बी खरीफ दोनों में कुल तीन लाख चौंसठ हजार दो सौ उनचास रुपये पचास पैसे जमा नहीं करने को जिला प्रबंधक ने निगम के साथ विश्वासघात व अमानत में ख्यामत की बातें कहते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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