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चिकित्सा सहायता की आय सीमा बढ़ायी गयी

आदित्यपुर. झारखंड सरकार ने असाध्य रोगों के लिए चिकित्सा सहायता योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा बढ़ा दी है. सरकार की ओर से असाध्य रोगों के इलाज हेतु अधिकतम 2,50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने आदेश […]

आदित्यपुर. झारखंड सरकार ने असाध्य रोगों के लिए चिकित्सा सहायता योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा बढ़ा दी है. सरकार की ओर से असाध्य रोगों के इलाज हेतु अधिकतम 2,50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने आदेश जारी कर दिया है.

इसके लिए वरिष्ठ नागरिक समिति जमशेदपुर ने पहल की थी. यह जानकारी समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने प्रेस वार्ता में दी. इस अवसर पर समिति के यमुना तिवारी, देवनाथ शर्मा, सिद्धेश्वर शर्मा, नप के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, नीरज कुमार, एसडी प्रसाद, लक्ष्मण ठाकुर व महेंद्र प्रसाद उपस्थित थे.

वार्षिक आय की सीमा 72000 हुई : सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में असाध्य रोगों की चिकित्सा सहायता अब बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण व शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये है उनको भी मिलेगी. पहले यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 रुपये व शहरी क्षेत्र में 12,000 रुपये अधिकतम वार्षिक आय वाले परिवार को मिलती थी. श्री सिंह ने बताया कि उक्त सहायता पाने के लिये आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. यह प्रपत्र सिविल सजर्न कार्यालय या समिति के गांधी घाट स्थित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

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