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ट्रायल रुम कैमरा मामला में फैबइंडिया के सात अधिकारियों को अग्रिम जमानत

पणजी: गोवा की एक अदालत ने ट्रायल रुम के पास कैमरा लगे होने के मामले में फैबइंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सहित सात अधिकारियों को आज 23 अप्रैल तक अग्रिम जमानत प्रदान कर दी.जिला अदालत में न्यायाधीश डेसमंड डी कोस्टा ने फैबइंडिया के प्रबंध निदेशक विलियम बिसेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत दत्ता […]

पणजी: गोवा की एक अदालत ने ट्रायल रुम के पास कैमरा लगे होने के मामले में फैबइंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सहित सात अधिकारियों को आज 23 अप्रैल तक अग्रिम जमानत प्रदान कर दी.जिला अदालत में न्यायाधीश डेसमंड डी कोस्टा ने फैबइंडिया के प्रबंध निदेशक विलियम बिसेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत दत्ता और पांच अन्य अधिकारियों को जमानत प्रदान की. उनके वकील राजू पालेकर ने यह जानकारी दी.

कंपनी के जिन अन्य अधिकारियों को जमानत मिली है, उनमें क्षेत्रीय प्रबंधक रुचिरा पुजारी, मार्केटिंग प्रमुख रामू चंद्रा, स्टोर प्रभारी कुंदन गुप्ता, ई.कामर्स प्रमुख अरुण नाइकर और कैटोगरी प्रमुख असीमा अग्रवाल शामिल हैं.ट्रायल रुम के पास कैमरा लगा होने के मामले में गोवा पुलिस द्वारा समन जारी किए जाने के बाद अधिकारियों ने कल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.

अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अप्रैल तय की है क्योंकि अपराध शाखा ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा.हालांकि अदालत ने सभी अधिकारियों को कल सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

जिला अदालत ने इस हफ्ते के शुरु में फैबइंडिया कैंडोलिम स्टोर प्रबंधक चैत्रली सावंत को अग्रिम जमानत दे दी थी जिनसे कल अपराध शाखा ने पूछताछ की थी.

पुलिस ने कहा कि फैबइंडिया के कई अधिकारियों को आज पूछताछ के लिए समन किया गया जबकि कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल जांच के समक्ष उपस्थित होने के लिए सहमत हुए हैं.

गोवा पुलिस ने कैंडोलिम गांव स्थित फैबइंडिया प्रतिष्ठान के चार कर्मियों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था. स्मृति ईरानी तीन अप्रैल को फैबइंडिया स्टोर गई थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां एक सीसीटीवी कैमरा ट्रायल रुम की ओर केंद्रित था.

कंपनी के चार कर्मचारियों के खिलाफ भादंसं की धाराओं-354 सी (ताक झांक), 509 (निजता में दखल) और आईटी कानून की धारा 66 ई (किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी तस्वीर लेने तथा प्रकाशित करने) के तहत मामला दर्ज किया गया था. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी. फैबइंडिया ने इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने किसी स्टोर में गुप्त कैमरा लगाया था. उसने कहा है कि जिस कैमरे पर सवाल उठाए गए हैं, वह निगरानी प्रणाली का हिस्सा था.

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