– पुलिस की केस डायरी अदालत के पास सुरक्षित, सरकारी अभियोजक करेंगे अवलोकन – केस डायरी में तथ्य व साक्ष्य को देखने के बाद 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-छह की अदालत में मंगलवार को डीएवी बीएसइबी के पूर्व प्राचार्य रामानुज प्रसाद के अग्रिम जमानत आवेदन पर आंशिक सुनवाई करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी.मंगलवार को आवेदन पर सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस द्वारा मामले की केस डायरी पेश की गयी. अदालत ने सरकारी अभियोजक को केस डायरी सौंपते हुए उसका अवलोकन कर अभियोजन पक्ष रखने का निर्देश दिया. वहीं अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए रामानुज की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है. यहां बता दें कि स्कूल में जालसाजी करने के आरोप में जेल भेजे गये तीन शिक्षकों की जमानत अर्जी निचली अदालत द्वारा पहले ही खारिज कर दी गयी है.
पूर्व प्राचार्य की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार , अब सुनवाई 16 को
– पुलिस की केस डायरी अदालत के पास सुरक्षित, सरकारी अभियोजक करेंगे अवलोकन – केस डायरी में तथ्य व साक्ष्य को देखने के बाद 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-छह की अदालत में मंगलवार को डीएवी बीएसइबी के पूर्व प्राचार्य रामानुज प्रसाद के अग्रिम जमानत आवेदन पर आंशिक सुनवाई करते […]
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