विज्ञापनदाताओं की फोटो और खबर है :::::::::::::फोटो संख्या : 22, 23, 24, 25 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रति तत्पर रहे संस्थान : डीइओ समस्तीपुर, प्रतिनिधि . जिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु के सख्त निर्देश का अनुपालन करते हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने अंतत: जिले में कोचिंग एक्ट को लागू कर अन्य जिलों के लिए नजीर पेश की है. विगत 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जिले में कोचिंग एक्ट मूर्त्त रूप ले सकी. बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में विधिवत 26 कोचिंग संस्थानों में से उपस्थित 16 संस्थानों को निबंधन प्रपत्र कोचिंग एक्ट के तहत डीइओ बीके ओझा ने प्रदान की. साथ ही सभी निबंधित संस्थानों को एक्ट के अनुरूप कार्यप्रणाली को लागू करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रति तत्पर रहने को कहा. उन्होंने कहा कि विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर निबंधित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण भी किया जायेगा. ताकि कोचिंग एक्ट के तहत जारी निर्देशों का शत प्रतिशत मॉनेटरिंग की जा सके. डीइओ ने पहला निबंधन पत्र गुरुकुल साइंस कोचिंग के निदेशक सौरभ चौधरी को प्रदान क ी. इसके उपरांत मॉडर्न स्टडी सेंटर व एक्सपर्ट बैंक कोचिंग के निदेशक ए. कुमार, कैमिकल साइंस क्लासेज के निदेशक डा. संतोष कुमार, शिक्षा वाटिका के निदेशक एनके चौधरी, टॉपर्स एकेडमी, साइंस कोचिंग सेंटर के निदेशक नवीन कुमार सिंह, आचार्या साइंस कोचिंग सेंटर के दीपू कुमार सहित 16 संस्थानों को भी निबंधन पत्र प्रदान किया गया. मौके पर पीओ अजय झा, डा. विजय कुमार आदि उपस्थित थे.
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16 कोचिंग संस्थानों को मिला निबंधन पत्र
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