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बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी-जोशी को शीर्ष अदालत का नोटिस, याचिकाकर्ता ने कहा आरोपी को दे दिया पद्मविभूषण
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज छह दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 19 लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें डॉ मुरली मनोहर जोशी सहित भाजपा व संघ परिवार व हिंदू संगठनों के नेता शामिल हैं. इस मामले में शीर्ष अदालत ने सीबीआइ […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज छह दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मसजिद विध्वंस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 19 लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें डॉ मुरली मनोहर जोशी सहित भाजपा व संघ परिवार व हिंदू संगठनों के नेता शामिल हैं. इस मामले में शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को भी नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या इस मामले में किसी और शामिल किया जा सकता है. अदालत ने यह नोटिस सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजी महमूद की याचिका पर दायर किया है. हाजी इस मामले से 45 सालों से जुडे हैं. हाजी महमूद ने कहा है कि एनडीए सरकार चाहती थी कि इस मामले से लालकृष्ण आडवाणी का नाम हटा दिया जाये. पर, ऐसा हो नहीं सका और एक आरोपी शख्स को पद्मविभूषण से सम्मानित कर दिया गया.
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू व न्यायमूर्ति अरुण मिश्र ने सीबीआइ से पूछा है कि उसने इस मामले में हाइकोर्ट के फैसले के बाद याचिका दायर करने में विलंब क्यों किया. सीबीआइ को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है. 20 नेताओं को भी जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उन्हें भी चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि 2010 में बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी सहित 21 नेताओं को आपराधिक साजिश रचने के आरोपों से इलहाबाद हाइकोर्ट ने बरी कर दिया था. इसमें शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे भी शामिल थे. इस मामले में सीबीआइ एक साल विलंब से 2011 में सुप्रीम कोर्ट गयी और अपील की. हालांकि बाल ठाकरे का निधन हो जाने के कारण अब 20 ही नेता पर ये आरोप हैं. इलहाबाद हाइकोर्ट ने 2010 में इन नेताओं को सबूतों के अभाव में बरी किया था. अदालत ने यह भी पूछा है कि आखिर किस कारण इन नेताओं का नाम आपराधिक साजिश करने वालों की सूची से हटाया गया.
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