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टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर रोक

जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर रोक लगा दी है. इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद 27 अप्रैल को डबल बेंच फैसला सुनायेगा. तब तक जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से चुनावी प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया गया है. 27 […]

जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर रोक लगा दी है. इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद 27 अप्रैल को डबल बेंच फैसला सुनायेगा. तब तक जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से चुनावी प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया गया है.
27 अप्रैल को ही विपक्ष की ओर से दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होगी. इसमें भी फैसला आ सकता है. उक्त याचिका में यह मांग की गयी है कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा यूनियन की सारी प्रशासनिक शक्ति को टेकओवर करने के बाद ही टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव हो.
पूर्व में झारखंड हाइकोर्ट के सिंगल बेंच ने टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव डीसी व एसपी की देखरेख में कराने का आदेश दिया था. इसको महामंत्री चंद्रभान सिंह ने डबल बेंच में चुनौती दी थी. वहीं, विपक्ष की ओर से अरुण सिंह और हर्षवर्धन सिंह की ओर से एलपीए दायर की गयी है. इन दोनों ही मामले की शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. चीफ जस्टिस बीरेंद्र सिंह और अपरेश सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान चंद्रभान सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केएन चौबे, बीपी सिंह समेत कई वकील थे, जबकि विपक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद सेन ने पैरवी की.
सुनवाई के दौरान चंद्रभान सिंह की ओर से दलील दी गयी कि झारखंड हाइकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा जो आदेश दिया गया है, वह गलत है. उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाये. वहीं, विपक्ष की ओर से याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि चुनाव कराने से पहले टेल्को वर्कर्स यूनियन की सारी शक्तियां ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के हाथों में सौंप दी जाये, उसके बाद डीसी व एसपी की देखरेख में चुनाव कराया जाये. लंबी चली बहस के दौरान सरकार की ओर से मौजूद वकील ने भी अपनी ओर से एलपीए दायर करने की इच्छा जतायी.
इसके बाद जस्टिस बीरेंद्र सिंह और अपरेश सिंह की अदालत ने कहा कि चूंकि, सारे पक्षों को अभी सुना जाना है, इस कारण इस मामले की सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी. इस पर चंद्रभान सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि तब तक जिला प्रशासन द्वारा चुनाव संपादित करने की प्रक्रिया संपादित की जायेगी. इसके बाद जस्टिस ने तत्काल प्रभाव से चुनाव को रोकने का आदेश जारी कर दिया. इस सुनवाई के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शमशेर खान, संतोष सिंह, विपक्ष की ओर से अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे.
विपक्ष की सदस्यता बहाल करने के आदेश पर रोक से हाइकोर्ट का इनकार
जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन की सदस्यता बहाल करने को लेकर श्रमायुक्त द्वारा दिये गये आदेश पर रोक लगाने से झारखंड हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस चंद्रशेखर की अदालत में हुई. टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री चंद्रभान सिंह द्वारा इस संबंध में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें श्रमायुक्त द्वारा अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, पंकज सिंह, रणधीर सिंह और जेपीएन सिंह की सदस्यता फिर से बहाल करने के आदेश देने को निरस्त करने की मांग की गयी थी.
याचिका में कहा गया है कि श्रमायुक्त को यूनियन के कामकाज में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है. यहीं नहीं, एजीएम में निष्कासन की अपनायी गयी प्रक्रिया को भी सही ठहराया गया था. इस मामले में चंद्रभान सिंह की ओर से केस की पैरवी अधिवक्ता केएन चौबे ने की, जबकि विपक्ष की ओर से आनंद सेन और इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की. विपक्ष की ओर से कहा गया कि श्रमायुक्त की ओर से की गयी कार्रवाई सही है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि सदस्यों को यूनियन से बाहर करने की साजिश की गयी थी. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस पर तत्काल रोक नहीं लगायी जा सकती है और अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

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