– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला – बिजली शाह दरगाह के समीप पिस्तौल व बम के साथ हुआ था गिरफ्तार – कई जगहों पर बमबाजी करने व रंगदारी मांगने का आरोप विचाराधीन वरीय संवाददाता, भागलपुर व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को अपराधी मुन्ना साह उर्फ टाइगर को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की कोर्ट में मुन्ना साह के खिलाफ बिजली शाह दरगाह के समीप पिस्तौल और बम के साथ पकड़े जाने के आरोप में मामला चल रहा था. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रतन कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष से एडवोकेट काशी नाथ मिश्रा ने पैरवी की थी. क्या था मामला19 दिसंबर 2009 को तत्कालीन तातारपुर थाना प्रभारी मनोरंजन भारती ने गश्त के दौरान बिजली शाह दरगाह के पास मुन्ना साह उर्फ टाइगर को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान मुन्ना के पास से कट्टा और कारतूस तथा बम बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने मुन्ना साह के खिलाफ आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. अदालती जिरह के बाद कोर्ट ने मुन्ना साह को आर्म्स एक्ट तथा विस्फोटक अधिनियम में दोषी पाया.
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मुन्ना साह उर्फ टाइगर को दस वर्ष की कैद, जुर्माना
– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला – बिजली शाह दरगाह के समीप पिस्तौल व बम के साथ हुआ था गिरफ्तार – कई जगहों पर बमबाजी करने व रंगदारी मांगने का आरोप विचाराधीन वरीय संवाददाता, भागलपुर व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को अपराधी मुन्ना साह उर्फ टाइगर को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार […]
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