तीन साल बाद आया फैसला दरभंगा . तीस वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में जाले थाना क्षेत्र के योगियारा गांव निवासी सुधाकर प्रसाद सिंह, प्रभाकर प्रसाद सिंह एवं हरि किशोर प्रसाद सिंह शामिल हैं. दोषियों के विरुद्ध वर्ष 1985 में जाले प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख हीरा सिंह की हत्या कर दिये जाने का आरोप था. हीरा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. मामले में अभियोजन की ओर से चमक लाल पंडित एवं अरूणाम्बर झा ने सजा के बिंदु पर बहस किया. उक्त मामला सत्रवाद संख्या 38/86 चल रहा था. लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर ने बताया कि वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव के दरम्यान आपसी रंजिश के कारण उपरोक्त आरोपियों ने जाले प्रखंड के पूर्व प्रमुख प्रमुख हीरा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाबत मृतक हीरा सिंह के भाई दुर्गा प्रसाद सिंह ने 7 मर्च 1985 को उपरोक्त दोषियों सहित 12 लोगों के विरुद्ध जाले थाना में कांड संख्या 10/1985 दर्ज कराया था. मामले में आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 302(1) के तहत आरोप गठन किया गया था. अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई जबकि बचाव पक्ष से 12 लोगो ने गवाही दी थी.
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हत्या के मामले में तीन को दस साल की कैद
तीन साल बाद आया फैसला दरभंगा . तीस वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में जाले थाना क्षेत्र के योगियारा गांव निवासी सुधाकर प्रसाद […]
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