बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने मारपीट एवं आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नयागांव थाने के महमदपुर निवासी रणवीर सिंह, फुलेना सिंह, रंजीत सिंह को साक्ष्य के हवा में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी परशुराम सिंह ने एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी. बवाच पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने बहस की. आरोपित पर आरोप था कि 31 मार्च, 2007 को उसने लोगों को पिस्तौल से भयभीत कर रहा था. नयागांव थाने के द्वारा प्राथमिकी आर्म्स एक्ट में दर्ज की गयी थी, परंतु आरोप पत्र धारा 323, 328,147,148 भारतीय दंड विधान तथा 27 आर्म्स एक्ट में दी गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक विजय कुमार नयागांव थाना निवासी ने नयागांव थाना कांड संख्या 14/07 के तहत दर्ज करायी थी.
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मारपीट व आर्म्स एक्ट के आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने मारपीट एवं आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नयागांव थाने के महमदपुर निवासी रणवीर सिंह, फुलेना सिंह, रंजीत सिंह को साक्ष्य के हवा में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी परशुराम सिंह ने एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी. बवाच पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित […]
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