रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर में नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले को किसी दूसरी सक्षम बेंच (जिसमें जस्टिस अपरेश कुमार सिंह नहीं हो) में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी ऋषि कुमार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था. जेपीएससी का कहना है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर में नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रार्थी ने जाति प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ नहीं दिया था. उन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिया था. इस पर प्रार्थी को जेपीएससी ने सामान्य कोटि में शामिल किया.
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न्यायिक अधिकारी नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर में नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले को किसी दूसरी सक्षम बेंच (जिसमें जस्टिस अपरेश कुमार सिंह नहीं हो) में […]
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