नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर आम आदमी पार्टी (आप) सहित छह राजनीतिक दलों को मान्यता खत्म करने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.
इन दलों को कडी चेतावनी जारी करते हुए चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है, जिसके तहत आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले ‘‘किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द करने या समाप्त करने’’ का अधिकार है.’’ बहरहाल आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है.
जिन दलों को आज नोटिस जारी किया गया उनमें आप के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), केरल कांग्रेस (एम), नेशनल पीपुल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) शामिल हैं.सूत्रों ने कहा कि इस सिलसिले में इन दलों को पहले भेजे गए दो ‘‘रिमांइडर’’ का जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया.
नियमों के मुताबिक जिन राजनीतिक दलों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया है उन्हें 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा सौंपना होता है और ऐसा नहीं करने पर उनका चुनाव चिह्न एवं मान्यता खत्म हो जाती है.
चुनाव आयोग ने पहले इन दलों को पिछले वर्ष 22 अक्तूबर और 28 नवम्बर को रिमाइंडर भेजे थे और चूंकि इन दलों से खर्च का ब्यौरा नहीं मिला, इसलिए इसने ‘‘अंतिम कारण बताओ’’ नोटिस जारी करने का फैसला किया.