नयी दिल्ली : संशोधित बीमा कानून में एजेंटों या बीमा कंपनियों द्वारा पालिसियां बेचने के लिए ग्राहकों को गुमराह करने या तथ्यों की गलत जानकारी देने पर 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 कल राज्यसभा में भी पारित हो गया. लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका था. संशोधित कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इन प्रावधानों के जरिये ग्राहकों के हितों की रक्षा बेहतर तरीके से की जा सकेगी.
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