19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जानलेवा हमला करने का आरोपित रिहा

बेगूसराय कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला करने के आरोपित नावकोठी थाने के निवासी लूचो पाठक, महेंद्र पाठक, वीणा देवी, ढक्कन साह, रामचलितर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी नवीन कुमार सिन्हा ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों […]

बेगूसराय कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला करने के आरोपित नावकोठी थाने के निवासी लूचो पाठक, महेंद्र पाठक, वीणा देवी, ढक्कन साह, रामचलितर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी नवीन कुमार सिन्हा ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर 29 नवंबर, 1997 को 8.30 बजे सुबह में सूचिका निर्मला देवी के घर घुस कर लाठी-डंडा, रॉड से मारपीट करने का आरोप था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें