22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अपहरण मामले में 10 वर्ष की कारावास

गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार शाही क ी अदालत में मंगलवार को मेराल थाना कांड संख्या 90/12 के अभियुक्त विनोद मेहता को अपनी पत्नी के अपहरण के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. समाचार के अनुसार नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव निवासी रामाशंकर मेहता […]

गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार शाही क ी अदालत में मंगलवार को मेराल थाना कांड संख्या 90/12 के अभियुक्त विनोद मेहता को अपनी पत्नी के अपहरण के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. समाचार के अनुसार नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव निवासी रामाशंकर मेहता ने अपनी बहन गीता देवी की शादी हिंदू-रीति रिवाज के तहत मेराल थाना क्षेत्र के पढ़ुआ गांव निवासी विनोद मेहता के साथ की थी. विवाह के बाद दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था. विनोद मेहता शराब बनाने व बेचने का काम करता था, जिसका विरोध उसकी पत्नी गीता देवी करती थी. चार मई 2012 को विनोद मेहता ने अपनी पत्नी गीता देवी को बहला फुसला कर गांव के बाहर भंडार पर रात 10 बजे ले गया तथा रात में भागने की बात कह वहां से फरार हो गया. इस आशय की जानकारी देते हुए गीता देवी के भाई रामाशंकर मेहता ने मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. उसके पश्चात आरोप पत्र समर्पित होने के बाद न्यायालय में साक्षियों के बयान कलमबद्ध करते हुए भादवि की धारा 364/34 में विनोद मेहता क ो दोषी पाते हुए उसे उक्त सजा सुनायी गयी. सजा में सुनायी गयी राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त कारावास बिताना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रजापति ने पैरवी की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें