रंगदारी नहीं देने पर गोली मार महिला की कर दी थी हत्यासास ने दिलाया मौत के बाद बहू को इंसाफ दरभंगा. हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को निर्धारित तिथि पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंद किशोर तिवारी की अदालत ने धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाने के अतिरिक्त दो हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार अदालत ने हायाघाट थाना क्षेत्र के खरारी निवासी भन्नू सिंह को यह सजा सुना गयी है. इस मामले में लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर ने बताया कि दोषी के विरुद्ध कोर्ट में सत्रवाद संख्या 312/12 चल रहा था. इसके खिलाफ खरारी गांव की सूरजी देवी ने आठ जुलाई 1999 को भादवि की धारा 302 के तहत हायाघाट थाने में 42/99 दर्ज कराया था. इसमें सूचिका ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसके पतोहू लालपरी देवी से 30 हजार रुपये रंगदारी की मांग किया करता था. रंगदारी देने से इनकार करने पर भन्नू सिंह ने गोली मार उसकी हत्या कर दी. इसके विरुद्ध भादवि की धारा 302 के तहत आरोप गठन किया गया. मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश श्री तिवारी ने गत 27 फरवरी को आरोपित को दोषी करार दिया था. तीन मार्च तिथि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी.
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कोर्ट ने सुनाई हत्यारे को उम्रकैद की सजा
रंगदारी नहीं देने पर गोली मार महिला की कर दी थी हत्यासास ने दिलाया मौत के बाद बहू को इंसाफ दरभंगा. हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को निर्धारित तिथि पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंद किशोर तिवारी की अदालत ने धारा 302 के […]
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