जामताड़ा कोर्ट . आचार संहिता उल्लंघन मामले में सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर उर्फ चुन्ना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया.
यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी एसएस फातमी के न्यायालय में सुनाया गया है. वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के समय सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंश करमाटांड़ बाजार स्थित उच्च विद्यालय के समक्ष उम्मीदवार उदय शंकर सिंह द्वारा बांस, बल्ला लगाने, पार्टी का झंडा लगाने और कार्यालय खोलने आदि का आरोप लगाया गया था.
यह आरोप सेक्टर दंडाधिकारी लक्ष्मी निवास तिवारी द्वारा लगाते हुए करमाटांड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. न्यायालय में विचार के दौरान श्री सिंह के पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सका. जिस कारण साक्ष्य के अभाव में श्री सिंह को निर्दोष करार देते हुए इस मुकदमे से बरी किये गये.