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शिक्षा विभाग की मनमानी पर हाइकोर्ट का आदेश बेअसर

नियोजित शिक्षकों को दिलाया जा रहा प्रभारनियमित व नियोजित में विवाद का जड़ है पदविभाग के सख्त बीइओ पर गिर सकती है गाजसंवाददाता. गोपालगंजशिक्षा विभाग की मनमानी के आगे हाइकोर्ट का आदेश भी बेअसर हो गया है. शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद को लेकर उत्पन्न विवाद पर विराम लगाने के लिए हाइकोर्ट ने स्पष्ट […]

नियोजित शिक्षकों को दिलाया जा रहा प्रभारनियमित व नियोजित में विवाद का जड़ है पदविभाग के सख्त बीइओ पर गिर सकती है गाजसंवाददाता. गोपालगंजशिक्षा विभाग की मनमानी के आगे हाइकोर्ट का आदेश भी बेअसर हो गया है. शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद को लेकर उत्पन्न विवाद पर विराम लगाने के लिए हाइकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के प्रभार में नहीं रहेंगे. हाइकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने विभाग के वरीय अधिकारियों से लेकर बीइओ तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन किये जाने को लेकर आदेश निर्गत किया गया. लेकिन शिक्षा विभाग में कायम मनमानी के आगे हाइकोर्ट व पदाधिकारियों का आदेश आज भी बेअसर है. उत्क्रमित हाइस्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल में भी नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाया जा रहा है. कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षकों के रहने के बाद भी नियोजित शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाया गया है. ऐसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सख्त रूप अपनाते हुए डीइओ को निर्देशित किया है कि शिक्षकों की पदस्थापन विवरणी की गहन जांच करें. जिस किसी विद्यालय में नियमित शिक्षक है और वहां नियोजित शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाया गया है. इसकी जांच कर नियोजित शिक्षक और बीइओ पर अपने स्तर से कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया है. विभाग के निर्देश के बाद डीइओ ने शिक्षकों की पदस्थापन विवरणी का जांच कार्य प्रारंभ कर दिया है.

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