इसके अलावा किसी पत्रकार की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार पेंशन योजना देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत किसी पत्रकार की असमय मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को 2.5 हजार रुपये मासिक मिलेंगे. आश्रितों में पत्नी और बच्चे हो सकते हैं. इनके नहीं होने पर माता-पिता को यह लाभ मिलेगा
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पत्रकारों को हर माह मिलेगी 5000 पेंशन
पटना. अब राज्य सरकार पत्रकारों को भी हर माह पांच हजार रुपये पेंशन देगी. सीएम जीतन राम मांझी के कैबिनेट की शनिवार को आयोजित हुई विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए कैबिनेट ने ‘बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली-2015’ को लागू कर दिया. पेंशन पानेवाले पत्रकारों के लिए कुछ खास प्रावधान […]
पटना. अब राज्य सरकार पत्रकारों को भी हर माह पांच हजार रुपये पेंशन देगी. सीएम जीतन राम मांझी के कैबिनेट की शनिवार को आयोजित हुई विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए कैबिनेट ने ‘बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली-2015’ को लागू कर दिया. पेंशन पानेवाले पत्रकारों के लिए कुछ खास प्रावधान किये गये हैं.
पेंशन के लिए ये हैं शर्ते
पत्रकारिता में 20 साल की लगातार सेवा का अनुभव होना चाहिए
यह कोई जरूरी नहीं है कि पत्रकार किसी एक संस्थान से ही जुड़ा हो
अलग-अलग संस्थानों में किये गये कार्य को मिला कर 20 साल होना चाहिए
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