नयी दिल्ली: भारत खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और उसके सभी सहयोगी संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जल्द ही प्रतिबंध लगाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि आईएसआईएस और उसके सहयोगी संगठनों आईएसआईएल तथा आईएस को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने संबंधी अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर, 2014 को संसद में कहा था कि पश्चिम एशिया के इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की एक अनुसूची के तहत भारत में प्रतिबंधित किया गया है.सिंह ने कहा था कि संगठन को ‘संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोकथाम और शमन :सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के क्रियान्वयन: आदेश 2007’ की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठनों से जुडे प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है. यह आदेश संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 की धारा दो के तहत बनाया गया था.