अदालत परिसर में काफी भीड़ थी. राजीव के परिवार के सदस्य और उसके पड़ोसी मौजूद थे. बारासात एडीजे वन के न्यायधीश प्रवीर कुमार मिश्र ने तीनों आरोपियों के सामने घोषणा की कि वे (आरोपी) आपीसी की धारा 302( हत्या), उद्देश्य पूर्ण अपराध, धारा 354 (ईल हरकत करने और धारा 25 के तहत अर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है. उक्त धारा के तहत सर्वोच्च और सबसे कम क्या-क्या उन्हें सजा हो सकती है, इस संबंध में भी न्यायधीश ने बताया. दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनायी जायेगी.
सीआइडी के जांच अधिकारी भी गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित थे. गौरतलब है कि अपनी बहन रिंकू दास के सम्मान की रक्षा करने के प्रयास के दौरान 14 फरवरी, 2011 को वेलेंटाइन डे की रात बारासात डीएम ऑफिस के नजदीक राजीव दास की हत्या कर दी गयी थी. राजीव माध्यमिक परीक्षार्थी था. चार साल में दो दिन पूरा होने के पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया है.