कटिहार. व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बीबी राय ने बल्वा करने के मामले में दोषी पाये जाने पर नौ अभियुक्तों को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है. सभी अभियुक्त अतीक, एहसान, जियाउल, ममनून, मंसूर, असगरी, समसूल, कैश एवं मुजाहिद साकिन कन्हरिया थाना आजमनगर के निवासी हैं. जबकि इसी मामले में अमजदी, तैमूर, मेराज एवं आरिफ के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया. न्यायालय ने यह सजा भादवि की धारा 147 के अंतर्गत सुनाया है. बारसोई थाना कांड संख्या 50/98 में साकिन तारीबाड़ी चौंदी थाना बारसोई निवासी अब्दुल रहीम ने अपने फर्द बयान में कहा था कि 5 जुलाई 1998 को साढ़े सात बजे संध्या उसके घर को लुटने के इरादे से अभियुक्तों ने दबिया, खंती एवं हरवे-हथियार से लैस होकर आये एवं फायर किये. इसी बीच मेरे बैठक घर को तोड़ कर अभियुक्त घुस गये और बैठक घर से अभियुक्तों ने लकड़ी का तख्ता, जूट, दस क्विंटल धान, पांच बंडल टाटा का टिन, चौकी, टेबुल वगैरह ले जा रहे थे. रोकने पर सभी अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट किया तथा गाली-गलौज किया. इसी क्रम में अभियुक्त मुजाहिद ने उसके जेब से रुपया भी निकाल लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल आठ साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया.
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दोषी पाये जाने पर नौ को एक वर्ष की सजा
कटिहार. व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बीबी राय ने बल्वा करने के मामले में दोषी पाये जाने पर नौ अभियुक्तों को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है. सभी अभियुक्त अतीक, एहसान, जियाउल, ममनून, मंसूर, असगरी, समसूल, कैश एवं मुजाहिद साकिन कन्हरिया थाना आजमनगर के निवासी हैं. जबकि इसी मामले में अमजदी, […]
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