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सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने लोक स्वास्थ्य से जुडी जानकारी देने में आनाकानी करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तीन अधिकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने तीनों अधिकारियों को कडी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा […]

भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने लोक स्वास्थ्य से जुडी जानकारी देने में आनाकानी करने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तीन अधिकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने तीनों अधिकारियों को कडी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
सूचना आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन अधिकारियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिंड डॉ. राकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला सागर आशु कुशवाह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद शिवराज पावक शामिल हैं. उन्हें आगामी दो मार्च को होने वाली सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है और आदेश का पालन न करने पर एकतरफा दंडादेश पारित करने की चेतावनी दी गई है.
विज्ञप्ति के अनुसार, ग्वालियर के एसबी सिंह ने भिंड जिले में लिए गए खाद्य नमूनों में से मिलावटी पाए गए नमूनों और उन नमूनों की राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल की जांच रपट की जानकारी चाही थी. नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन, भोपाल तथा उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन भिंड के निर्देश देने के बावजूद तीन साल से ज्यादा समय बीत गया लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई.
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह ने अपीलकर्ता को शुल्क एवं प्रथम अपील संबंधी आवश्यक सूचना भी नहीं दी. यही नहीं, जानकारी देने के आयोग के आदेश का भी उन्होंने पालन नहीं किया.
अपीलीय अधिकारी, मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा ने प्रथम अपील पर न सुनवाई की, न ही कोई आदेश पारित किया. इसके बजाय, जिस खाद्य निरीक्षक शिवराज पावक के कार्यकाल में लिए गए खाद्य नमूनों की जानकारी चाही गई थी, उसके पत्र का हवाला देते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता को लिख दिया कि पावक ने धारा 8 एवं 9 के तहत जानकारी देने से इंकार कर दिया है.
इसके विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई करते हुए आयुक्त आत्मदीप ने सूचना प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सम लोक सूचना अधिकारी मान कर कारण बताओ नोटिस जारी किया. उनका उत्तर समाधान कारक न होने के कारण उस पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपीलीय अधिकारी को दिया दिया गया कि वे 2 मार्च की सुनवाई में नोटिस का का संतोषप्रद जवाब पेश करें.
साथ ही तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आशु कुशवाह (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सागर) को भी नोटिस जारी किया गया कि सूचना के आवेदन का निराकरण तय अवधि में न करने के कारण क्यों न उनके विरुद्धअधिकतम जुर्माना लगाया जाए.
आयुक्त आत्मदीप ने इसी प्रकरण में तीसरा नोटिस तत्कालीन खाद्य निरीक्षक शिवराज पावक (वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य व औषधि प्रशासन, होशंगाबाद) को दिया है. पावक ने बताया कि आयोग के आदेश के पालन में उन्होने अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी मुहैया करा दी है.
अपीलार्थी ने इस जानकारी को अपूर्ण व गलत बताया. इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आयोग ने पावक को आदेश दिया है कि वे मांगी गई पूर्ण जानकारी के साथ 2 मार्च की सुनवाई में उपस्थित हों. साथ ही लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया गया है कि 7 दिन में अपीलकर्ता को जानकारी प्रदान कर अगली सुनवाई में पालन प्रतिवेदन पेश करें.

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