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ईरा राय हत्याकांड में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

रांची: हाइकोर्ट में बुधवार को वृद्ध महिला इरा राय की हत्या मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस आरएन वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया. राज्य सरकार की ओर से पक्ष […]

रांची: हाइकोर्ट में बुधवार को वृद्ध महिला इरा राय की हत्या मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस आरएन वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया. राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता टीएन वर्मा ने खंडपीठ को बताया कि आरोपी ने 71 वर्षीय महिला की जघन्य हत्या की है. निचली अदालत ने कम सजा दी है. इस घटना को रेयरेस्ट एंड रेयर की श्रेणी में रखते हुए आरोपी को अधिकतम फांसी की सजा देने का आग्रह किया. सूचक की तरफ से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संतोष चौरसिया ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा देने के आदेश को चुनौती दी है. निचली अदालत ने 23 जुलाई 2005 को हत्या मामले में दोषी पाकर संतोष चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. 21 जनवरी 2001 को वर्दमान कंपाउंड निवासी ईरा राय की हत्या की गयी थी. हत्या के बाद मकान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और कीमती सामान को लूट लिया गया. पोस्टमार्टम में वृद्ध महिला के शव पर चाकू के 45 घाव पाया गया था. अनुसंधान के दौरान किशोरगंज स्थित बिजली मिस्त्री संतोष चौरसिया के किराये के मकान से लूट का सामान व हत्या में शामिल चाकू बरामद किया गया.
उधर गिरिडीह के बरमसिया मुहल्ला निवासी बदरी नारायण प्रसाद की हत्या मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया. सरकार की ओर से एपीपी टीएन वर्मा ने पक्ष रखा.

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