मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने पैगम्बर मुहम्मद का एक कार्टून प्रकाशित करने को लेकर विवाद के केंद्र में आयी एक उर्दू अखबार की संपादक की जमानत को आज बढा दिया. दूसरी ओर इस संपादक ने आज अपनी ‘गलती’ स्वीकार करते हुए माफी मांगी और यह दावा किया कि उसे परेशान किया जा रहा है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजे पटगांवकर ने शिरीन दलवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और उनकी अंतरिम जमानत को 10 फरवरी तक के लिए बढा दिया. शिरीन ‘अवधनामा’ अखबार की संपादक हैं और कार्टून छापने को लेकर विवाद में आई हैं.
मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. शिरीन को ठाणे के मुम्बरा में दर्ज मामले को लेकर 17 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत से जमानत मिल गई थी.
उनके खिलाफ एक और मामला मुंबई के एनएम जोशी मार्ग थाने में दर्ज कराया गया है और इसको लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रूख किया था.