अजीजपुर कांड : पारू इंस्पेक्टर के आवेदन पर एसडीजेएम पश्चिमी ने जारी किया वारंट
मुजफ्फरपुर : भारतेंदु हत्याकांड के बाद अजीतपुर गांव के एक टोले में हुए उपद्रव की घटना में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर पूर्व मुखिया बैद्यनाथ सहनी फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाये गये थे.
पारू इंस्पेक्टर बीसी लाल ने एसडीजेएम पश्चिमी के कोर्ट में आवेदन देकर वारंट की गुहार लगायी थी, जिस पर सोमवार को कोर्ट ने पूर्व मुखिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यहां बता दें कि बीस जनवरी को पारू थाना क्षेत्र के कोअरिया निवासी कैलाश सहनी, बहिलवारा निवासी मदन भगत, रतन सहनी, पप्पू सहनी, हरेंद्र साह, महेंद्र साह, कुढ़नी के गढ़ुआ निवासी यदुनंदन सहनी, बहिलवारा रूपनाथ निवासी गुडू भगत, अजीतपुर निवासी सुरेश पासवान, संतोष पासवान, दीपक पासवान को जेल भेजा गया था. इन सभी पर थानाध्यक्ष के बयान पर धारा147,148,149,324,325,326,307,436,307,436,380,427,302,153ए,295ए,363 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
प्राथमिकी में बताया गया था कि अपहृत भारतेंदु का शव गेहूं के खेत में गड़ा था. उसका हाथ का स्वेटर दिखाई पड़ रहा था, इसी पर लोग उग्र हो गये. विक्की के घर पर हमला बोल दिया. तोड़फोड़ कर आगजनी कर दी, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा घर जल गया. यहां बता दें कि थानाध्यक्ष के बयान पर एक दर्जन से अधिक नामजद व हजारों अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था.