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दो आरोपितों को आजीवन कारावास

सीवान. शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के प्रदीप […]

सीवान. शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के प्रदीप कुमार सिंह को गांव के इसलाम मियां व रू पसेन मियां ने चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था.

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