ऋण के लिये बदली सब्सिडी की सीमा सरकार ने पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए उठाया कदम इंट्रो ::: सरकार ने उद्योगों की पूंजीगत समस्या को दूर करने के लिये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रखा है. सब्सिडी की राशि में बड़ा बदलाव किया है. अब एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया है. ताकि ऋणधारकों को सहूलियत मिल सके.प्रतिनिधि, समस्तीपुर उद्योग को बढ़ावा व शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाये जाने वाला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में तब्दीली की गयी है. अब इस योजना में धारकों को मिलने वाली ऋण में मिलने वाला अनुदान अब कोटिवार नहीं होगा. इसकी जगह लाभुकों को एक मुश्त अनुदान दी जायेगी. इसकी सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित की गयी है. यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थित होने वाले इकाइयों के लिए है. जबकि शहरी क्षेत्र में अवस्थित होने वाले इकाइयों को 1.89 लाख रुपये अनुदान के तौर पर मिलेगा. यह प्रावधान सरकार ने जिला स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने की राह में आड़े आने वाली पूंजीगत समस्याओं को दूर करने के लिए किया है. बता दें कि इससे पूर्व रोस्टरवार तरीके से अनुदान का प्रतिशत ऋण पर निर्धारित था. इसके आलोक में अनुदान दिया जा रहा था. अब इस व्यवस्था को समाप्त कर एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. पहले यूं मिलती थी सब्सिडीकोटि शहरी ग्रामीण सामान्य 15 25आरक्षित 25 35महिला 25 35विकलांग/भूपू सैनिक 25 35नोट : आंकड़े प्रतिशत में. बाले अधिकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नये मानकों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को योजना का लाभ दिया जा रहा है.राम शरण राम परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
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पीएमइजीपी : अब एकमुश्त मिलेगी सब्सिडी की राशि
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