संवाददाता, भागलपुर नाथनगर थाना अंतर्गत केएन झा लेन निवासी अभिषेक कुमार उर्फ कुश की हत्या मामले में गुरुवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा सुनायी. मामले के आरोपी पवन महलदार को भादावि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया. रुपये नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. जबकि धारा 364 के अंतर्गत 10 साल की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. रुपये नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. दोनों सजा साथ -साथ चलेगी. ज्ञात हो कि इसी मामले में 15 जनवरी को विष्णु साह, अमित महलदार, गोल्डन साह व नीरज साह को रिहा कर दिया गया था. अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता ने बताया कि चार मई 2008 को जीरोमाइल के पास परवत्ता पुलिस ने नशे की हालत में पवन महलदार को पकड़ा था. उसके पास से अभिषेक की बाइक की चाबी, सिम कार्ड व पर्स बरामद किया था. सामान मिलने पर पुलिस ने अभिषेक के परिजनों को सूचना दी. सबौर पुलिस को सात मई को रजंदीपुर गंगा किनारे अभिषेक का शव मिला था. हत्या के पीछे रुपये के लेन-देन का मामला प्रकाश में आया था.
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अभिषेक हत्याकांड में पवन महलदार को आजीवन कारावास
संवाददाता, भागलपुर नाथनगर थाना अंतर्गत केएन झा लेन निवासी अभिषेक कुमार उर्फ कुश की हत्या मामले में गुरुवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा सुनायी. मामले के आरोपी पवन महलदार को भादावि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया गया. […]
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