डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु नाथ सिंह ने नवजात की हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में एक आरोपित रंजीत ठाकुर को धारा 302 के तहत 10 हजार आर्थिक दंड व उम्र कैद की सजा सुनायी है. यह आरोपित मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के मदनीपुर गांव का रहने वाला है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इधर, धारा 201 के तहत आरोपित को सात वर्ष की सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. उक्त आरोपित को कोर्ट ने 13 जनवरी को दोषी करार दिया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नंद लाल राय ने पक्ष रखा था. — क्या है पूरा मामला वर्ष 2011 में नगर थाना क्षेत्र के भासर कोरियाही टोल निवासी मानकी ठाकुर ने स्थानीय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बताया था कि वह अपनी पुत्री बबिता देवी की शादी रंजीत से की थी. घटना से दो-तीन दिन पूर्व उसके घर आया और बिना किसी कारण से अपने एक माह के नवजात पुत्र को नाला में डुबो कर मार दिया.
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नवजात की हत्या में एक को उम्र कैद
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभु नाथ सिंह ने नवजात की हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में एक आरोपित रंजीत ठाकुर को धारा 302 के तहत 10 हजार आर्थिक दंड व उम्र कैद की सजा सुनायी है. यह आरोपित मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के मदनीपुर गांव का […]
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