नयी दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में कड़े कदम उठाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने नये विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है. अब जल्द ही खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लग सकती है.
इसके अलावा सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु मौजूदा 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने समेत कई बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र के किसी दूसरे शख्स को सिगरेट या अन्य कोई तंबाकू उत्पाद फुट कर में नहीं बेचेगा, बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा. तंबाकू या तंबाकू उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, बिक्री में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को नौकरी या शामिल नहीं किया जायेगा.
स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रलय ने मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनायी गयी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट मंत्रालयों के परामर्श के लिए वितरित किया गया है.