14.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सार्वजनिक स्थानों पर किया धूम्रपान तो लगेगा जुर्माना!

नयी दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में कड़े कदम उठाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने नये विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है. अब जल्द ही खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लग सकती है. इसके अलावा सरकार […]

नयी दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में कड़े कदम उठाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने नये विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है. अब जल्द ही खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लग सकती है.

इसके अलावा सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु मौजूदा 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने समेत कई बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र के किसी दूसरे शख्स को सिगरेट या अन्य कोई तंबाकू उत्पाद फुट कर में नहीं बेचेगा, बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा. तंबाकू या तंबाकू उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, बिक्री में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को नौकरी या शामिल नहीं किया जायेगा.

स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रलय ने मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनायी गयी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट मंत्रालयों के परामर्श के लिए वितरित किया गया है.

क्या है प्रस्ताव
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए जुर्माना 200 से बढ़ा कर एक हजार.
तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष.
होटलों और रेस्तरां में अलग से बनाये गये धूम्रपान क्षेत्र हटेंगे.
कोई भी नाबालिग तंबाकूजनित व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकेगा.
जनता से मांगा सुझाव
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2015 के मसौदे में कुछ बड़ी सिफारिशें की गयी हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले पर जनता से सुझाव मांगे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें