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बीपीएल परिवार के वृद्ध पेंशन के लिए प्रखंड कार्यालय का लगा रहे चक्कर

बरारी: प्रखंड के कई पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदक बीपीएल सूची में नाम गलत छपने के कारण छंटनी होने से प्रखंड के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो रहे हैं. आरटीपीएस में सभी प्रकार के पेंशनों में आवेदन करने के उपरांत नाम में अंतर होने की बात लिख कर आवेदन वापस कर दिया जा रहा है, […]

बरारी: प्रखंड के कई पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदक बीपीएल सूची में नाम गलत छपने के कारण छंटनी होने से प्रखंड के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो रहे हैं. आरटीपीएस में सभी प्रकार के पेंशनों में आवेदन करने के उपरांत नाम में अंतर होने की बात लिख कर आवेदन वापस कर दिया जा रहा है, जिससे आवेदक काफी परेशान हैं.

इसमें महादलित परिवार के कई आवेदक हैं. सकरैली पंचायत के वार्ड संख्या एक के बिलेछन ऋषि पिता धनसु ऋषि ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आरटीपीएस के खिड़की पर अपना आवेदन दिया था, जिसका बीपीएल संख्या 439, पहचान संख्या 238289 अनुसूचित जाति महादलित परिवार नाम बीपीएल में विलक्षण ऋषि पिता धनुष ऋषि सकरैली लिखा हुआ है. वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद आरटीपीएस द्वारा आवेदन यह कह कर अस्वीकृत कर दिया गया कि नाम में अंतर है.

पंचायत के मुखिया जनार्दन प्रसाद साह, उपमुखिया दशरथ मंडल, पंचायत समिति सदस्य रंजीत ऋषि ने बताया कि वृद्धावस्था या किसी अन्य कार्यों के लिए आवेदन करने के बाद आरटीपीएस द्वारा आवेदन के नीचे में यह लिख कर कि नाम में अंतर है, अस्वीकृत किया जाता है. जबकि पहचान-पत्र में और बीपीएल में नाम देखने के बाद थोड़ा अंतर समझ में आता है. लेकिन व्यक्ति सकरैली पंचायत एक का निवासी है. इसकी पहचान पंचायत जनप्रतिनिधि द्वारा एवं पंचायत सेवक द्वारा दिये जाने के बावजूद उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना संवैधानिक नहीं है. मुखिया, उपमुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य सकरैली ने अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार से अपील की है कि इस तरह के त्रुटिपूर्ण नाम में सुधार करते हुए आवेदन की स्वीकृति की जाय ताकि वृद्धों एवं पेंशन लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रखंड का चक्कर ना लगाना पड़े.

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