ओसवाल भवन खोलने के मामले में हुई सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को मेन रोड में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के दौरान बंद ओसवाल भवन के मामले में पक्ष रखा गया. प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि आरआरडीए ने बिना पक्ष सुने ही ओसवाल भवन को सील कर दिया था. इसकी वजह फायर ब्रिगेड की गाड़ी भवन तक नहीं पहुंचने को बताया गया. भवन तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिना रूकावट के पहुंच सकती है. आरआरडीए की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं था. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आशीष कुमार सिंह ने मेन रोड में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की है.
अतिक्रमण मामले में आंशिक सुनवाई
ओसवाल भवन खोलने के मामले में हुई सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को मेन रोड में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के दौरान बंद ओसवाल भवन के मामले में पक्ष रखा गया. प्रार्थी की […]
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