7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

दरभंगा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत केवटी थाना क्षेत्र के दहीपुरा निवासी राम किशोर सहनी उर्फ ढोलना सहनी को तीन वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा […]

दरभंगा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत केवटी थाना क्षेत्र के दहीपुरा निवासी राम किशोर सहनी उर्फ ढोलना सहनी को तीन वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह मामला श्री रंजन की अदालत में टीआर नंबर 2819/2014 चल रहा था. अभियोजन की ओर से मामले का संचालन कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना दो मई 2010 की है.

मामले के सूचक केवटी थाना के चौकीदार मो इसहाक, दूसरे चौकीदार मो फूल हसन के साथ गश्ती पर था, तभी उसे गुप्त सूचना मिली कि नासी सीमा पुल पर एक अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बैठा है. सूचना पर ग्रामीणों के सहयोग से सूचक मो इसहाक ने छापेमारी कर एक आरोपित को पकड़ा. तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन व आठ गोली बरामद किया गया.

सहायक अभियोजन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि चौकीदार मो इसहाक के बयान पर राम किशोर सहनी के विरुद्ध केवटी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत कांड (37/2010) दर्ज किया गया. श्री सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले के आरोपित राम किशोर सहनी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) (ए) के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें