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पूर्वोत्तर के लोगों पर अभद्र टिप्पणी पड़ेगी भारी

हो सकती है पांच साल की सजाइधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन एक प्रस्ताव के मुताबिक किसी को ‘चिंकी’ या ‘चाइनीज’ कहने या किसी के खिलाफ नस्ल, संस्कृति या शारीरिक भाव-भंगिमा से जुड़ी अभद्र टिप्पणियां करने पर पांच साल तक जेल हो सकती है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उनका […]

हो सकती है पांच साल की सजाइधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन एक प्रस्ताव के मुताबिक किसी को ‘चिंकी’ या ‘चाइनीज’ कहने या किसी के खिलाफ नस्ल, संस्कृति या शारीरिक भाव-भंगिमा से जुड़ी अभद्र टिप्पणियां करने पर पांच साल तक जेल हो सकती है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उनका मंत्रालय एक उच्चस्तरीय समिति के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों पर हुए हमलों की जांच करनेवाली समिति ने यह रिपोर्ट दी है. राजनाथ ने कहा कि दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) कानून 2014 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है. इसमें आइपीसी में दो प्रावधान किये जा सकते हैं. बेजबरुआ समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यदि कोई उस नस्लीय समूह के सदस्यों के बीच खतरे या असुरक्षा की भावना पैदा करता है या जिससे ऐसी भावना पैदा होने की संभावना है, तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान किये जायें.

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