मुंबई. सेबी ने पश्चिम बंगाल की कंपनी एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स के डीमैट प्रतिभूति खाते कुर्क करने का आदेश किया, ताकि 1,520 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके. बाजार नियामक ने कंपनी को गैर-कानूनी निवेश योजनाओं के जरिये जुटायी गयी राशि से जुड़ा मुनाफा भी वापस करने का निर्देश दिया है. सेबी ने अक्तूबर, 2013 में एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स से जुड़े 50 बैंक खाते को भी कुर्क करने का निर्देश दिया था. एमपीएस ग्रीनरी को निवेशकों को जुटायी गयी राशि पर आधारित मुनाफे के साथ 1,520 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी के इस पर अमल नहीं करने पर नियामक ने राशि की वसूली के लिए कुर्की प्रक्रिया शुरू की है.
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एमपीएस ग्रीनरी के डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश
मुंबई. सेबी ने पश्चिम बंगाल की कंपनी एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स के डीमैट प्रतिभूति खाते कुर्क करने का आदेश किया, ताकि 1,520 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके. बाजार नियामक ने कंपनी को गैर-कानूनी निवेश योजनाओं के जरिये जुटायी गयी राशि से जुड़ा मुनाफा भी वापस करने का निर्देश दिया है. सेबी ने अक्तूबर, 2013 […]
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