22 माह का वेतन बकाया है झालकोकर्मियों का वेतनमद में आवंटन के लिए मिला था 5.59 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 जनवरी तक भुगतान का आदेश वरीय संवाददातारांची. झालकोकर्मियों के वेतन मद के लिए आवंटित राशि से भालकोकर्मियों के बकाये का भुगतान होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से लेकर 2004 तक के बकाये का भुगतान का आदेश 12 जनवरी 2015 तक करने का आदेश झारखंड तथा बिहार सरकार को दिया है. झालको ने तय किया है कि भुगतान के लिए राशि का प्रबंध झालकोकर्मियों के वेतनमद के लिए आवंटित राशि से होगा. झालकोकर्मियों का 22 माह का वेतन बकाया है. तत्कालीन मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पांच करोड़ 59 लाख रुपये का आवंटन झालकोकर्मियों के वेतनमद के लिए किया था. इसी राशि में से करीब 2.68 करोड़ रुपये की दो किस्तों से भालको कर्मियों के बकाये का भुगतान किया जायेगा. झालकोकर्मियों को आश्वासन दिया जा रहा है कि अनुपूरक बजट में राशि का प्रयोग किया जायेगा. इससे वेतन का भुगतान होगा. कुल आठ करोड़ 40 रुपये का भुगतान भालकोकर्मियों को करना है. इसमें से तीन करोड़ रुपये जल संसाधन विभाग स्वर्ण रेखा परियोजना से भी ले रहा है. झालकोकर्मियों ने भी मांगा है बकाया पूर्व के बकाये की मांग झालकोकर्मियों ने भी की है. उनको अब तक बकाये का भुगतान नहीं हुआ है. अखिल झारखंड कर्मचारी महासंघ, झालको के महासचिव घनश्याम रवानी ने कहा है कि हम लोगों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.
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झालकोकर्मियों के पैसे से होगा भालकोकर्मियों को भुगतान
22 माह का वेतन बकाया है झालकोकर्मियों का वेतनमद में आवंटन के लिए मिला था 5.59 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 जनवरी तक भुगतान का आदेश वरीय संवाददातारांची. झालकोकर्मियों के वेतन मद के लिए आवंटित राशि से भालकोकर्मियों के बकाये का भुगतान होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से लेकर 2004 तक के बकाये का […]
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