खगड़िया: भूमिहीन महादलितों के साथ- साथ भूमिहीन अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग एक व दो को जमीन दी जायेगी. राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है. बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती क्रय नीति 2011 के तहत जिले के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग एक व पिछड़ा वर्ग दो को भी भूमिहीन महादलितों की भांति जमीन मुहैया कराने का निर्देश राज्य स्तर से जारी किया गया है.
अभियान बसेरा के तहत इन जाति के बास रहित परिवारों को बसने के लिए भूमि उपलब्ध कराये जायेंगे. भूमि सुधार व राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने इस संबंध में खगड़िया के साथ- साथ सभी जिलों के डीएम को पत्र लिख कर अभियान बसेरा योजना के तहत भूमिहीन महादलितों के साथ- साथ अनुसूचित जाति, जन जाति तथा पिछड़ा वर्ग एक व दो जाति के भूमिहीन लोग जिन्हें बास योग्य जमीन नहीं है. उन्हें तीन-तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
प्रधान सचिव ने भूमिहीन एससी, एसटी तथा पिछड़ा एक व दो जाति के लोगों को सर्वप्रथम गैर मजरूआ मालिक/ गैर मजरूआ आम/ बीपीपीएचटी एक्ट के तहत तीन-तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने को कहा है, जहां इन तीनों श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं हो वहां बिहार गृह स्थल योजना के तहत रैयती क्रय नीति 2011 के प्रावधानों के अनुसार जमीन क्रय पर इन परिवारों को देने का निर्देश दिया गया है. ताकि ये परिवार भी अपने आवास का निर्माण करा सके. प्रधान सचिव ने दिसंबर माह के अंत तक सर्वेक्षित सभी भूमिहीन महादलित परिवार को अभियान बसेरा के तहत जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रत्येक मद के पांच तारीख को राज्य स्तर पर इससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन भेजने का भी निर्देश दिया है.
कहते हैं अधिकारी
अपर समाहर्ता एमएच रहमान ने कहा कि राज्य स्तर से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एक व दो जाति तथा शेष बचे महादलितों को बास रहित व भूमिहीन परिवार को बसने के लिए जमीन मुहैया कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इन जाति के सुयोग्य परिवार का सर्वेक्षण कराने के लिए सभी सीओ को जिला स्तर से निर्देश दिया गया है. जिसके बाद अभियान बसेरा के तहत चिह्न्ति सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराया जायेगा.