चयनित होने के बाद आवास योजना का पासबुक देने से मना करने का आरोपप्रतिनिधि, अररिया नगर परिषद अररिया के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव व वार्ड संख्या 28 के नगर पार्षद पारस कुमार भगत के विरुद्ध न्यायालय में बुधवार को वाद संख्या 3586 (सी) दायर किया गया. वाद दायर करने वाले नवाब पासवान वार्ड संख्या 28 निवासी ने कहा है कि मरोसी जायदाद के तहत मुझे चार डिसमिल जमीन प्राप्त है. लगान रसीद भी कटता आ रहा है. मलिन बस्ती आवास योजना के लाभार्थी के तौर पर मेरा चयन हुआ. नगर परिषद अररिया से 28 जून 2014 को चयनित किये जाने की सूचना नोटिस संख्या 680 से दी गयी, लेकिन वार्ड आयुक्त पारस कुमार भगत व कार्यपालक पदाधिकारी ने पासबुक देने से इनकार कर दिया. इस बाबत नवाब पासवान ने दोनों पर भयादोहन करने क ा भी आरोप लगाया है. बहरहाल इन दिनों नगर परिषद अररिया लगातार चर्चा में है. कभी नप के संविदा कर्मी लेखापाल की गिरफ्तारी को लेकर, तो कभी नगर पार्षद पति व मुख्य पार्षद पति के बीच मारपीट को ले नगर थाना में दर्ज कांड को लेकर. ऐसे हालत में विकास की रफ्तार क्या होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है.
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नप के कार्यपालक पदाधिकारी व एक वार्ड पार्षद के विरुद्ध वाद दायर
चयनित होने के बाद आवास योजना का पासबुक देने से मना करने का आरोपप्रतिनिधि, अररिया नगर परिषद अररिया के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव व वार्ड संख्या 28 के नगर पार्षद पारस कुमार भगत के विरुद्ध न्यायालय में बुधवार को वाद संख्या 3586 (सी) दायर किया गया. वाद दायर करने वाले नवाब पासवान वार्ड संख्या […]
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